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सीएमओ से मारपीट करने वाले रामनगर नगर परिषद अध्यक्ष की जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सीएमओ से मारपीट करने वाले न्यू रामनगर सतना के नगर परिषद अध्यक्ष रामसुशील पटेल की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप है। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
चेम्बर में घुसकर सीएमओ के साथ जमकर मारपीट की थी
अभियोजन के अनुसार न्यू रामनगर सतना नगर परिषद के सीएमओ देवरत्नम ने नगर परिषद अध्यक्ष रामसुशील पटेल की प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित फाइलें निरस्त कर दी थी। इस मामले में सीएमओ ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ एफआरआई दर्ज करा दी थी। इस बात को 28 जून 2019 को सीएमओ और नगर परिषद के बीच जमकर बहस और तकरार हुई थी। इसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेम्बर में घुसकर सीएमओ के साथ जमकर मारपीट की थी। पुलिस ने इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ धारा 307, 353, 332, 333, 327, 294, 147, 148 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया था। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जमानत खारिज कर दी है।
गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
हाईकोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप करने के बाद अश्लील वीडियो बनाने वाले शहडोल निवासी शिवमूरत कोरी उर्फ झल्ले की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठ ने जमानत आवेदन वापस लिए जाने के आधार पर जमानत खारिज करने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार शहडोल कोतवाली थाने में 17 वर्षीय किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 19 दिसंबर 2018 को शाम 6 बजे अपने दोस्त रवि सेन के साथ स्कूटी में शहडोल केन्द्रीय विद्यालय के आगे कल्याणपुर की तरफ जा रही थी। रास्ते में शिवमूरत कोरी उर्फ झल्ले, गोलू और सैफ एक बाइक से आए। उनकी स्कूटी के सामने बाइक अड़ाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद तीनों ने रवि सेन और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद रवि सेन और उसे बैठाकर अश्लील वीडियो बनाया। अश्लील वीडियो बनाने के बाद रवि सेन से पैसे की मांग की गई। इसके बाद तीनों से बारी-बारी से उसके साथ दुराचार किया। दुराचार के बाद रवि को पैसे लेने के लिए घर भेजा गया। पुलिस के आने के बाद उसे मुक्त कराया गया। इस मामले में शिवमूरत कोरी उर्फ झल्ले की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता कुश सिंह ने तर्क दिया कि इस मामले में किशोरी ने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिसमें घटना का पूरा विवरण दिया गया है। इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की ओर से जमानत आवेदन वापस ले लिया गया। इसके अधार पर कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
Created On :   10 Aug 2019 2:14 PM IST