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पूर्व पार्षद की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज : कोर्ट ने कहा- आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने पूर्व पार्षद धर्मेन्द्र सोनकर की हत्या के मुख्य आरोपी मोनू सोनकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार दांगी ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
यह है मामला
यह घटना हनुमानताल थाना क्षेत्र के भानतलैया में 26 मार्च 2020 को दोपहर के समय हुई थी। पुलिस के अनुसार पूर्व पार्षद घटना दिनांक को दोपहर के समय अपने घर के पास मरही माता मंदिर के सामने बैठकर खाना खा रहा था। उसी समय दंगल मैदान के पास रहने वाला मोनू सोनकर अपने साथी सतीश चौधरी के साथ वहाँ पहुँचा। पुरानी रंजिश को लेकर मोनू ने पिस्टल से धर्मेन्द्र सोनकर के सीने में गोली मार दी। घटनास्थल से भागते हुए मोनू ने अंकित उर्फ अनिकेत गोंटिया पर भी फायर किया। गोली लगने से घायल धर्मेन्द्र सोनकर को उसके परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहाँ उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
सह अभियुक्तों को मिल चुकी है जमानत
मोनू सोनकर की ओर से दायर जमानत में कहा गया कि इस मामले में सह अभियुक्त रोहित, सिद्धार्थ, हर्ष, राजकुमार, शुभम बेन और सतीश चौधरी को जमानत मिल चुकी है। घटना के मुख्य गवाह अंकित उर्फ अनिकेत गोंटिया ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। एजीपी संजय वर्मा ने तर्क दिया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पूर्व पार्षद को गोली मारते हुए सीसीटीवी फुटेज के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   30 May 2021 5:59 PM IST