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चित्रकूट के जुड़वा बच्चों के अपहरण और हत्या के आरोपी की जमानत नामंजूर

डिजिटल डेस्क सतना। एडी एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा की अदालत ने चित्रकूट के तेल व्यवसायी के जुड़वा बच्चों का फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के आरोपी आलोक उर्फ लकी तोमर पिता सतेन्द्र तोमर निवासी तेंदुरा जिला बांदा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ धर्मेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि अपहृत बच्चों के पिता बृजेश रावत ने 12 फरवरी 2019 को प्रियांश और श्रेयांश की गुमशुदगी की रिपोर्ट नयागांव थाने में दर्ज कराई थी। फरियादी पिता ने बताया था कि बच्चे सद्गुरू पब्लिक स्कूल जानकीकुंड में पढ़ते हैं। छुट्टी के बाद बस से वापस आ रहे थे तो रास्ते में सद्गुरू कैम्पस के अंदर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और बस रूकवाकर कट्टा लेकर बस के अन्दर चढ़ गए और बस के अन्दर से प्रियांश व श्रेयांश काअपहरण कर लिया।
वसूल ली थी 20 लाख की फिरौती :———
विवेचना के दौरान आरोपी अपूर्व यादव जो आरोपी मृतक रामकेश यादव के रिश्तेदार हंै, रामकेश यादव फरियादी बृजेश रावत के यहां अपहृत बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। जिससे उसे यह जानकारी थी कि तेल कारोबारी श्री रावत के पास पैसा है। रूपए के लालच में मृतक आरोपी रामकेश यादव, अपूर्व यादव, लकी तोमर, पद्मकांत शुक्ला, राजू व विक्रमजीत ने मिलकर अपहरण की योजना बनाई और अपहरण के बाद अपहृत बच्चों के पिता से 2 करोड़ रूपए की फिरौती मांगी। 20 लाख रूपए फिरौती की रकम तय कर आरोपियों ने 20 लाख रूपए तेल कारोबारी बृजेश रावत से ले लिए। इसके बाद भी आरोपियों ने बच्चों को वापस नहीं किया, बल्कि हत्या कर चेन में बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया। थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 341, 364ए, 34, 25/27 आम्र्स एक्ट और 11/13 एडी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद मामले का आरोप पत्र न्यायिक विचारण के लिए विशेष अदालत में पेश किया।
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Created On :   1 Oct 2020 3:29 PM IST