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नर्स का फोन चुराने की सुपारी देने के मामल में आरोपी को जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक नर्स का मोबाइल फोन छीनने के लिए सुपारी देने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि महज संदेह के आधारा पर आरोपी को हिरासत में भेजना उचित नहीं होगा। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव के सामने दावा किया कि नर्स एक अस्पताल में काम करती थी। अस्पताल के मालिक डाक्टर को शंका थी की नर्स के मोबाईल में उसकी दूसरे नर्स के साथ फोटो है। इसलिए डाक्टर ने आरोपी रमेश कनौजिया के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का फोन चुराने की साजिश रची थी। इसके लिए एक शख्स को दस हजार रुपए दिए गए थे। जो कि गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में आरोपी को जमानत न दी जाए। वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो मेरे मुवक्किल की इस मामले में संलिप्तता को दर्शाए। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   22 May 2022 6:36 PM IST