हाईकोर्ट ने कहा नहीं दे सकते क्रूर हत्यारे को जमानत

Bail will not be issued in the cases of brutal murder
हाईकोर्ट ने कहा नहीं दे सकते क्रूर हत्यारे को जमानत
हाईकोर्ट ने कहा नहीं दे सकते क्रूर हत्यारे को जमानत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर । हाईकोर्ट ने एक युवक की घर में घुसकर हत्या करने वाले आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस सीवी सिरपुरकर की एकल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी ने युवक की क्रूरतापूर्वक हत्या की है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

अभियोजन के अनुसार 17 जून 2017 को बालाघाट निवासी गिरानी मोहरे का घर से लकड़ी ले जाने को लेकर पड़ोस में रहने वाले अजय नामक युवक से विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी लाठी लेकर अजय के घर में घुस गया। आरोपी ने अजय के नाजुक अंगों पर प्रहार किया, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक की मौत नाजुक अंगों में घातक चोट लगने की वजह से हुई है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

पीड़िता की उम्र काफी कम, जमानत का लाभ नहीं
हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की तीसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस सीवी सिरपुरकर की एकल बेंच ने कहा है कि पीड़िता की उम्र काफी कम है। आरोपी के खिलाफ आरोप स्पष्ट है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। अभियोजन के अनुसार 11 जुलाई 2017 को खंडवा के नया हरसूद निवासी त्रिलोकचंद ने 10 साल 7 माह की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए तीसरी अर्जी दायर की गई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

धोखाधड़ी के आरोपी की दोबारा अग्रिम जमानत खारिज
हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी सुमित चावरे की दोबारा अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ इटारसी में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। आवेदक की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि उसने पुलिस अधीक्षक के पास मामले की जांच कराने के लिए आवेदन दिया है। इसलिए अब परिस्थितियां बदल गई। सुनवाई के बाद एकल बेंच ने कहा कि अभी परिस्थितियां इतनी नहीं बदली कि उसे जमानत का लाभ दिया जा सके।

 

Created On :   30 May 2018 8:05 PM IST

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