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एनबी प्लान्टेशन के पूर्व डायरेक्टर संजय वासे के खिलाफ जमानती वारंट
डिजिटल डेस्क जबलपुर । निवेशकों की राशि लौटाने में नाकाम रहे एनबी प्लान्टेशन कंपनी की संपत्तियों की नीलामी को लेकर कंपनी के पूर्व डायरेक्टर संजय वासे की अनुपस्थिति को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने पूर्व डायरेक्टर संजय वासे के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर उन्हें 13 जनवरी 2020 को होने वाली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिये है।
निवेशकों से करीब 123 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई थी
गौरतलब है कि कि एनबी प्लान्टेशन की ओर से यह कंपनी पिटीशन वर्ष 2003 में दायर की गई थी। कंपनी ने वर्ष 1996, 1997 और 1998 में तीन अलग-अलग योजनाओं के तहत निवेशकों से करीब 123 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई थी। इसके बाद सेबी द्वारा लगाई गई शर्तों के तहत एनबी प्लान्टेशन ने कंपनी को बंद करके निवेशकों को राशि लौटाने का फैसला किया। कंपनी कुल 90.68 करोड़ रुपए का फंड जुटा सकी और 43.37 करोड़ रुपए और 23.05 करोड़ रुपए का ब्याज अदा करने में नाकाम रही। इतना ही नहीं, सेबी द्वारा 14 फरवरी 2003 को दिए आदेश का भी पालन कंपनी ने नहीं किया। निवेशकों की बकाया राशि 11 साल बाद भी न लौटाए जाने को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कंपनी को बंद करके उसकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश लिक्विडेटर को दिए थे। मामले में आगे हुई सुनवाई पर न्यायालय ने पूर्व डायरेक्टर संजय वासे की अनुपस्थिति को देखते हुए जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिये है। इस मामले में निवेशकों की ओर से अधिवक्ता संदीप अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   20 Nov 2019 1:30 PM IST