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सिमरिया थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं पेश की केस डायरी
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी केस डायरी पेश नहीं करने पर रीवा जिले के सिमरिया थाना प्रभारी के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस राजीव दुबे की एकल पीठ ने थाना प्रभारी को 15 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार सिमरिया निवासी प्रेमलाल कोल ने नवंबर 2014 में खेत में धान काट रही महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी रीवा जेल में है। रीवा जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने सिमरिया थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने या कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा था। सुनवाई के दौरान न तो केस डायरी पेश की गई, न ही थाना प्रभारी हाजिर हुए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एकल पीठ ने थाना प्रभारी के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है।
पत्नी, सास-ससुर सहित 6 के खिलाफ प्रकरण दर्ज
जेएमएफसी प्रीतिशिखा अग्निहोत्री ने पत्नी, सास, ससुर सहित 6 लोगों के खिलाफ धारा 294 और 506 का प्रकरण दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह निर्देश पति की ओर से दायर परिवाद की सुनवाई के बाद दिया है।
शिवनगर अधारताल निवासी वीरेन्द्र कुमार पांडे की ओर से दायर परिवाद में कहा गया कि उसका विवाह 29 नवंबर 2017 को शिल्पा पांडे के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। 17 अगस्त 2018 को शिल्पा अपनी बहन के घर चली गई। इसके बाद वीरेन्द्र के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का प्रकरण दर्ज करा दिया। परिवाद में कहा गया कि इसके बाद शिल्पा, उसके पिता विष्णु दत्त, मां मधुलता, भाई शिवांक, बहन शिवानी और जीजा अनूप ने उसके साथ गाली-गलौज करते जान से मारने की धमकी दी। प्रांरभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का निर्देश दिया है।
Created On :   10 May 2019 1:31 PM IST