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भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी देशमुख की जमानत पर लगी रोक 27 दिसंबर तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर लगी रोक को 27 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इस लिहाज से देशमुख को अब कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने सीबीआई के आग्रह पर जमानत पर लगी रोक को 27 दिसंबर तक आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब किसी भी परिस्थिति में जमानत के आदेश पर लगी रोक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इससे पहले सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर अनिल सिंह ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रकने का अवसर मिलना चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के चलते कोई खंडपीठ नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। फिर चाहे वह वहां पर सफल हो अथवा विफल ।
वहीं इस दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि सीबीआई की ओर से जमानत पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर किया गया आवेदन कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने जब मेरे मुवक्किल को 12 दिसंबर को जमानत प्रदान की थी। तब उसी दिन जमानत का आदेश उपलब्ध हो गया था। सीबीआई ने 16 दिसंबर 2022 को जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जो कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का आखरी दिन था। सीबीआई इस मामले में और जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के आग्रह पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार मौजूद है।
इस पर न्यायमूर्ति ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिंह से पूछा कि सीबीआई ने इस मामले में शीघ्रता से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं किया। जवाब में सिंह ने कहा कि हमने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया था, लेकिन मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाया। इसलिए कम से कम मंगलवार तक देशमुख के जमानत पर लगी रोक को बढाया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने 27 दिसंबर तक के लिए जमानत के आदेश पर लगी रोक को बढा दिया। हालांकि सीबीआई ने इस रोक को तीन जनवरी 2023 के लिए बढाने का आग्रह किया था।
हाईकोर्ट ने देशमुख को इस मामले में 12 दिसंबर 2022 को जमानत प्रदान की थी लेकिन सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर दस दिनों के रोक लगा दी थी। यह रोक 22 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही है। इसलिए सीबीआई ने जमानत आदेश पर लगी इस रोक को बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन किया था। देशमुख को फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। देशमुख एक साल से जेल में बंद है।
Created On :   21 Dec 2022 8:50 PM IST