एमयू की एग्जाम कराने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने पर रोक

Ban on blacklisting the company conducting MU exams
एमयू की एग्जाम कराने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने पर रोक
एमयू की एग्जाम कराने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने पर रोक



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (एमयू) जबलपुर में एग्जाम कराने वाली ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स इन्फ्राटेक को ब्लैक लिस्टेड घोषित करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने कहा है कि आगामी आदेश तक कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। याचिका में कहा गया कि 5 जुलाई 2021 को अवैधानिक तरीके से कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए कंपनी का ठेका समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशांक शेखर के तर्क सुनने के बाद डिवीजन बैंच ने कंपनी को राहत दी है। एमयू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव ने पक्ष प्रस्तुत किया।

 

Created On :   31 July 2021 11:17 PM IST

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