खंदारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और ग्रीन स्पोट्र्स सिटी की जमीन हस्तांतरण पर रोक बरकरार

Ban on construction in the catchment area of ​​Khandari reservoir and land transfer of Green Sports City remains intact.
खंदारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और ग्रीन स्पोट्र्स सिटी की जमीन हस्तांतरण पर रोक बरकरार
हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को खंदारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और ग्रीन स्पोट्र्स सिटी की जमीन हस्तांतरण पर रोक बरकरार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने डुमना क्षेत्र में खंदारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और ग्रीन स्पोट्र््स सिटी के लिए जमीन हस्तांतरण पर रोक बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बैंच ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
यह है मामला-
डुमना के संरक्षित वन क्षेत्र में निर्माण के खिलाफ नेपियर टाउन जबलपुर निवासी जगत जोत फ्लोरा, गंगानगर निवासी निकिता खंपरिया, तिलहरी निवासी सेवानिवृत्त कर्नल एके रामनाथन और अन्य की ओर से अलग-अलग याचिकाएँ दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि डुमना क्षेत्र में निर्माण होने से पर्यावरण के साथ ही वन्य जीवों को खतरा हो जाएगा। याचिका में डुमना क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
खंदारी का भी हो जाएगा अस्तित्व समाप्त-
याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज शर्मा और अंशुमन सिंह ने बताया कि डुमना के जिस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी जा रही है, वह खंदारी जलाशय का जलग्रहण क्षेत्र है। इससे खंदारी जलाशय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट की रोक के बाद भी ग्रीन स्पोट्र््स सिटी के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने डुमना के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और स्पोट्र््स सिटी के लिए जमीन हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है।
तीन तालाबों में हो रहा अतिक्रमण-
अधिवक्ता जकी अहमद की ओर से कहा गया कि जबलपुर के अमखेरा, महानद्दा और बादशाह हलवाई मंदिर के तालाब पर अतिक्रमण हो रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने तीनों तालाबों की निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने बताया कि तालाबों का निरीक्षण कर लिया गया है। अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। डिवीजन बैंच ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी।

 

Created On :   4 Oct 2021 10:01 PM IST

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