पदोन्नति के 15 महीने बाद एएसआई को पदावनत करने पर रोक

Ban on demoting ASI after 15 months of promotion
पदोन्नति के 15 महीने बाद एएसआई को पदावनत करने पर रोक
पदोन्नति के 15 महीने बाद एएसआई को पदावनत करने पर रोक

डिजिटल डेस्क  जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने पदोन्नति के 15 महीने  बाद भोपाल के एक एएसआई को पदावनत करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने राज्य शासन, डीजीपी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की गई है। रेडियो कॉलोनी भोपाल निवासी सुखदेव सावनेर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह वर्ष 1994 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। उसे 26 अप्रैल 2016 को पदोन्नत कर हेड कांस्टेबल बनाया गया था। इसके बाद उसे 20 जनवरी 2020 को एएसआई के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिका में कहा गया कि उसने 15 महीने तक एएसआई के पद पर सफलतापूर्वक काम किया। अधिवक्ता सचिन पांडे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास पदोन्नति के लिए पर्याप्त वरिष्ठता मौजूद है। इसके बाद भी उसे 25 मई 2021 को पदावनत कर दिया गया। पदावनत करने के पूर्व याचिकाकर्ता को नोटिस भी नहीं दिया गया। सुनवाई का अवसर दिए बिना पदावनति का एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने एएसआई को पदावनत करने पर रोक लगा दी है। 

Created On :   30 Jun 2021 4:24 PM IST

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