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ईद पर मस्जिदों-मैदान में नमाज पर रहेगी रोक, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में रमजान ईद (ईद उल फितर) के मौके पर मस्जिदों और खुल स्थलों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी होगी। तरावीह की नमाज और इफ्तार के लिए भी लोग मस्जिदों और सार्वजनकि जगहों पर नहीं जुट सकेंगे। रमजान ईद 13 अथवा 14 मई को मनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से रमजान ईद सादगी से अपने घरों पर मनाने का आह्वान किया है। मंगलवार को सरकार के गृह विभाग के उप सचिव संजय खेडेकर ने रमजान ईद के लिए परिपत्र के जरिए मार्गदर्शक दिशानिर्देश जारी किया है। इसके अनुसार रमजान ईद पर जुलूस, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। रमजान ईद के अवसर पर समानों की खरीदारी के लिए मुंबई मनपा और स्थानीय प्रशासन की ओर से निर्धारित समय का पालन करना होगा। इस अवधि के बाद बाजार में समान खरीद के लिए भीड़ नहीं की जा सकेगी। राज्य में कोरोना महामारी पर प्रतिबंध के लिएधारा 144 और रात के समय संचारबंदी लागू है। इसलिए संचारबंदी के दौरान फेरीवाले सड़कों पर स्टॉल नहीं लगा सकेंगे। नागरिक बिना कारण सड़कों पर घुम नहीं सकेंगे। सरकार ने धार्मिक स्थल बंद होने के चलते धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं को सादगी से रमजान ईद मनाने के लिए लोगों को जागृति करने को कहा है। रमजान ईद मनाते समय सरकार के ब्रेक द चेन के आदेश का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।
Created On :   11 May 2021 6:59 PM IST