- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- सिवनी
- /
- पीओपी पर प्रतिबंध, प्राकृतिक...
पीओपी पर प्रतिबंध, प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
डिजिटल डेस्क सिवनी । दैनिक भास्कर के समाचार पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने पीओपी पर पूर्णतत: प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लघंन किए जाने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
15 अक्टूबर तक जारी रहेंगे आदेश
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय हरित सेंट्रल जोनल भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन के संबंध में जारी गाइड लाइन के परिपालन में जिले में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज दिनांक से 15 अक्टूबर 21 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जिलें में पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से मूर्ति प्रतिमाओं के निर्माण एवं उनकी खरीदी एवं विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परम्परागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से प्रतिमाओं के निर्माण का प्रकाश में आता है तो तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा इस निर्मित प्रतिमानों को अपने कब्जे में लेकर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
विसर्जन में भी लागू होंगे नियम
मूर्ति विसर्जन के पूर्व पूजा सामग्री जैसे नारियल, वस्त्र आभूषण, सजावट के सामान जिसमें कागज एवं प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं शामिल है को मूर्ति/प्रतिमाओं से निकाल कर उन्हें अलग-अलग एकत्रित किया जाएगा तथा उक्त एकत्रित सामग्री का निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।
Created On :   28 Aug 2021 3:44 PM IST