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आरक्षित सीटों पर दूसरे वर्ग की महिलाओं की भर्ती पर रोक -असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रकिया में महिलाओं के विशिष्ट आरक्षित पदों पर दूसरे वर्ग की महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति किये जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व लोक सेवा आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर यह व्यवस्था दी। हालांकि सुनवाई के बाद युगलपीठ द्वारा सुनाए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।
इंदौर निवासी प्रांजलि केकरे की ओर से दायर इस याचिका में एमपी पीएससी द्वारा आरक्षण नियमों के पालन में मनमानी का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में मनमाने तरीके से भर्तियां की जा रहीं है, जिसकी वजह से पात्र उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका है। आरोप है कि अन्य वर्ग की महिलाओं को भी दूसरे वर्ग के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिससे पूरी भर्ती प्रकिया दूषित हो जाएगी। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रम्हानंद पांडे पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   25 Sept 2019 1:41 PM IST