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सहारा इंडिया की 100 एकड़ भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध - निवेशकों के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । निवेशकों के जमा पैसे वापस न करने की िशकायतों के चलते कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कार्रवाई करते हुए सहारा इंडिया ग्रुप की तेवर एवं छीतापार में लगभग 100 एकड़ से अधिक जमीन के विक्रय पर रोक लगा दी है। इस जमीन को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। गोरखपुर एसडीएम को खसरे में उक्त जमीन को अहस्तांतरणीय करने निर्देश भी दिये गये हैं साथ ही कहा है कि आवश्यकता पडऩे पर भूमि को कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सहारा इंडिया ग्रुप के करीब 550 निवेशकों से जमा राशि न लौटाने की जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिले में स्थित सहारा की अचल संपत्तियों की तस्दीक राजस्व अधिकारियों से कलेक्टर ने कराई थी। कलेक्टर ने सहारा इंडिया ग्रुप की क्रय की गई जिन अचल संपत्तियों के विक्रय को प्रतिबंधित किया है उसमें तेवर पटवारी हलका नंबर 18/9 के अंतर्गत 31.560 हेक्टेयर भूमि तथा ग्राम छीतापार पटवारी हलका नंबर 22 की 8.68 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
ये थीं सहयोगी कंपनियाँ
तेवर की भूमि सहारा ग्रुप की सहयोगी और अनुषांगिक कंपनियों मुंबई की अखिलेश रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट, अलमिना स्टेट एण्ड डेवलपमेंट आलोक सेक्टर्स, अमरेश रियल्टी, अम्बुजा सेक्टर, अमृता रियल्टी, अनन्या स्टेट एण्ड फाइनेंस, अंजना रियल्टी तथा अंकिता रियल्टी एण्ड डेव्हलपमेंट कंपनी द्वारा क्रय की गई थी। इसी तरह ग्राम छीतापार की भूमि भी सहारा इंडिया ग्रुप की इन्हीं सहयोगी एवं अनुषांगिक कंपनियों द्वारा क्रय की गई है।
Created On :   23 Jan 2021 3:57 PM IST