असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्त करने पर रोक

Ban on termination of assistant professors service
असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्त करने पर रोक
हाईकोर्ट ने पीएससी एवं अन्य से मांगा जवाब असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्त करने पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। डिवीजन बैंच ने पीएससी एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि पीएससी ने 2 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर 32 असिस्टेंट प्रोफसर्स की सेवा समाप्त कर दी थी। यह याचिका टीकमगढ़ निवासी डॉ. जितेन्द्र कुमार पांडे ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पीएससी की चयन प्रक्रिया के जरिए उसे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। पीएससी ने 2 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर उसके सहित 32 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सेवा समाप्त कर दी। अधिवक्ता एलसी पटने ने तर्क दिया कि पीएससी ने हाईकोर्ट द्वारा शिवेन्द्र सिंह परिहार मामले में पारित आदेश की गलत व्याख्या करते हुए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त की है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी है।

Created On :   13 Aug 2021 7:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story