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अवैध रुप से देश में रहने वाली बांग्लादेशी महिला को ढ़ाई साल की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की ठाणे कोर्ट ने भारत में अवैध रुप से रहने के लिए एक बांग्लादेशी महिला को दो साल पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। जिला-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस पंढरीकर ने मामले से जुड़े आरोपपत्र तथा इंडियन पासपोर्ट अधिनियम व फॉरनर कानून के प्रावधानों पर गौर करने के बाद आरोपी रिमी मोहम्मद रमजान सिदर को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई और 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इससे पहले सरकारी वकील ने न्यायाधीश को बताया कि साल 2019 में काशीमिरा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी महिला को अवैध रुप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला था कि महिला के पास न तो पासपोर्ट था और न ही वीजा। मामले से जुड़े तथ्यों व सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी महिला को भारत में अवैध रुप से रहने के लिए दोषी ठहाराया और दो वर्ष पांच माह के कारावास व 14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
Created On :   27 Jan 2022 8:56 PM IST