भीमा कोरेगांव मामला : स्वामी के जमानत आवेदन पर एनआईए को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

Bhima Korgaon case: notice to NIA on Swamys bail application
भीमा कोरेगांव मामला : स्वामी के जमानत आवेदन पर एनआईए को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 
भीमा कोरेगांव मामला : स्वामी के जमानत आवेदन पर एनआईए को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में 84 वर्षीय आरोपी स्टेन स्वामी के जमानत आवेदन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। जबकि जेल प्रशासन से स्वामी के स्वास्थ्य को लेकर 15 मई 2021 तक रिपोर्ट मंगाई है। 

स्वामी ने सेहत ठीक न होने के आधार पर हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। इससे पहले निचली अदालत ने स्वामी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए स्वामी ने हाई कोर्ट में अपील की है। जिस पर मंगलवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई।

स्वामी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि मेरे मुवक्किल को अक्टूबर 2020 में झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। तब से वे तलोजा जेल के अस्पताल में हैं। वे पार्किसन की बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। उनकी सेहत ठीक नहीं है।इसलिए उन्हें अंशकालिक जमानत पर रिहा किया जाए।  

देसाई की इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यदि आरोपी की यह स्थिति है तो वे जमानत के हकदार हैं। खंडपीठ ने फिलहाल एनआईए को आरोपी के जमानत आवेदन पर जवाब देने व जेल प्रशासन को स्वामी के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने राज्य के गृह विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाने को कहा है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने स्वामी के जमानत आवेदन का विरोध किया। 

Created On :   4 May 2021 2:04 PM GMT

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