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बीसीसीआई को मिली बड़ी राहत, डेक्कन क्रॉनिकल को 4800 करोड़ देने के आदेश पर रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राहत देते हुए पंचाट (आर्बिट्रेटर) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बीसीसीआई को डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड (डीसीएचएल) को 4800 करोड़ रुपए अदा करने थे। न्यायाधीश गौतम पटेल की एक सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंचाट के आदेश पर रोक लगाई। पूरा विवाद डीसीएचएल की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम डेक्कन चार्जर्स के अनुबंध खत्म करने से जुड़ा है। मामला साल 2012 का है जब बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध खत्म कर दिया था। बीसीसीआई का दावा था कि डेक्कन चार्जर्स ने बैंक गारंटी के 100 करोड़ रुपए जमा नहीं किए थे, इसी के चलते अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। डीसीएचएल ने फैसले को चुनौती देते हुए बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की जांच के लिए अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीके ठक्कर को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया था।
पिछले साल जुलाई में आर्बिट्रेटर ने डीसीएचएल के पक्ष में फैसला देते हुए बीसीसीआई को डीसीएचएल को 4800 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बीसीसीआई ने बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी तरह के एक मामले में बीसीसीआई का कोच्चि टस्कर्स से भी विवाद चल रहा है। साल 2011 में केरल की फ्रेंचाइजी को 156 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का भुगतान न करने पर आईपीएल से निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में भी आर्बिट्रेटर ने बीसीसीआई को 850 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया था। इस आदेश को भी बीसीसीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
Created On :   16 Jun 2021 5:57 PM IST