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पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

डिजिटल डेस्क जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र में करौंदा नाला तिराहे के पास बीती रात पिकअप वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों को 108 एम्बुलेंस से तत्काल इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल पहुँचाया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी ।
सूत्रों के अनुसार महाराजपुर गौतम नगर निवासी सूरज बर्मन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह फर्नीचर की दुकान चलाता है। बीती रात उसे सूचना मिली कि उसका भाई जितेंद्र बर्मन व संजय रोतिया अपनी बाइक क्रमांक एमपी 20 एनके 7486 से किसी कार्य से परियट गये थे। वहाँ से लौटते समय वे करौंदा नाला तिराहा स्थित गुलशन डेयरी के पास पहुँचे तभी अधारताल की ओर से आ रहे पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 2024 के चालक ने तेज रफ्तार से एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जितेंद्र व संजय को सिर व हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। दोनों घायलों को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान जितेंद्र बर्मन उम्र 48 वर्ष की मौत हो गयी। रिपोर्ट पर धारा 279, 337, 304 ए के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी चालक व वाहन की तलाश में जुटी हुई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।