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अज्ञात हाइवा की टक्कर से हुई बाइक सवार की मौत

डिजिटलय डेस्क जबलपुर । अधारताल थाना क्षेत्र स्थित करौंदा नाला के पास बीती शाम बेलगाम भागते हाइवा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल पहुँचाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुँचे और घटना की सूचना देर रात थाने में दी गयी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हाइवा चालक की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार चरगवाँ के ग्राम डबोला निवासी जीवनलाल धुर्वे ने रात 11 बजे के करीब थाने में सूचना देकर बताया कि उसके बेटे के मोबाइल नंबर से भनेज दामाद के मोबाइल नंबर पर कॉल करके बताया गया कि जिस युवक का यह मोबाइल है उसकी स्पलेंडर बाइक को करौंदा बायपास के पास किसी अज्ञात हाइवा ने टक्कर मार दी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया है। भनेज दामाद द्वारा तत्काल उन्हें घटना से अवगत कराते हुए बेटे के सड़क हादसे में घायल होने व मेडिकल ले जाए जाने की बात बताई गयी। सूचना पाकर वे मेडिकल पहुँचे तो वहाँ उनका बेटा दुर्गेश धुर्वें उम्र 20 वर्ष मृत अवस्था में मिला। उसके सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मौत होना बताया गया।
बाइक लेकर गया था ससुराल
मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा दुर्गेश बाइक क्रमांक एमपी 20 एनजी 3270 लेकर अपनी ससुराल गोसलपुर के ग्राम अतरिया गया था वहाँ से वह वापस घर लौट रहा था। रास्ते में पनागर व अधारताल बायपास की बार्डर पर हुए हादसे में उसकी मौत हो गयी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।