Jabalpur News: नियम 65 का, 68 वर्ष के अधिकारी को दे दी संविदा नियुक्ति

नियम 65 का, 68 वर्ष के अधिकारी को दे दी संविदा नियुक्ति
स्मार्ट सिटी में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

Jabalpur News: स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को राज्य शासन के नियमों की कोई परवाह नहीं है। यहां पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्य शासन के नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी को 65 वर्ष की आयु तक ही संविदा पर रखा जा सकता है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी में एक 68 साल के अधिकारी को संविदा नियुक्ति दे दी गई। इसकी शिकायत कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के सीईओ से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

शिकायत में कहा गया है कि राज्य शासन के संविदा सेवा संशोधित नियम 2023 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संविदा सेवा की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके बाद स्मार्ट सिटी ने 68 वर्षीय केएल कांवरे को संविदा पर रखा है। उन्हें प्रतिमाह 88 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो लोक निधि का दुरुपयोग है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्मार्ट सिटी के मुख्य वित्त अधिकारी को बायपास कर संविदा में नियुक्त वित्त अधिकारी द्वारा वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी में एक 68 वर्षीय अधिकारी को संविदा नियुक्ति दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच की जा रही है।

-रवि राव, प्रशासनिक अधिकारी

Created On :   23 Oct 2025 6:35 PM IST

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