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Jabalpur News: शासकीय जमीन पर नहीं हो अवैध निर्माण व पेड़ कटाई

Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर निर्देश दिए कि शासकीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शासकीय जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण और पेड़ कटाई की गतिविधि नहीं हो। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर जबलपुर, एसडीओ व तहसीलदार शहपुरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी दुर्गेश सेन की ओर से अधिवक्ता बालकिशन चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि शहपुरा तहसील के जमुनिया में करीब 20 हेक्टेयर शासकीय जमीन है। इस जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। याचिका में आरोप है कि संदीप लोहान व मनीष श्रीपाल द्वारा जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा यहां लगे पेड़ों को भी अवैधानिक तरीके से काटा जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
वहीं शासन की ओर से बताया गया कि मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। नायब तहसीलदार ने मप्र भू-राजस्व संहिता के तहत अनावेदकों के संबंध में आदेश भी पारित किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी अनावेदकों को विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   23 Oct 2025 7:12 PM IST