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भाजपा विधायक गोरे को मिली अदालत से राहत, फर्जी दस्तावेज बना मृत व्यक्ति की जमीन हड़पने का आरोप
डि़जिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जय कुमार गोरे को अंतरिम राहत प्रदान की है। मामला जमीन के फर्जी वाडे से जुड़ा है। वडूज सत्र न्यायालय ने सातारा से विधायक गोरे को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। लिहाजा गोरे ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे व न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की अवकाश पीठ के सामने गोरे के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पुलिस को नौ जून तक गोरे के खिलाफ किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। इस तरह कोर्ट ने गोरे को अंतरिम राहत प्रदान की है। सातारा के मायणी गांव में रहनेवाले महादेव भिसे ने जमीन के फर्जीवाजे को लेकर दहीवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया था कि आरोपी गोरे ने मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हथियाई है। वहीं जमानत आवेदन में आरोपी ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया था और कहा था कि उनकी इस मामले में भूमिका नहीं है। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद गोरे को अंतरिम राहत प्रदान की और पुलिस को गोरे के खिलाफ 9 जून तक कोई कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।
Created On :   18 May 2022 9:59 PM IST