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भाजपा विधायक नितेश राणे को नहीं मिली अग्रिम जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोप में पुलिस की जांच के घेरे में आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को सिंधुदुर्ग स्थित सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए अब पुलिस नितेश को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है हालांकि अभी जमानत के लिए नितेश के पास हाईकोर्ट आने का विकल्प बचा हुआ है। शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला करने से जुड़े आपराधिक मामले में विधायक नितेश की संदिग्ध भूमिका सामने आयी है। लिहाजा मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए नितेश ने सिंधुदुर्ग की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश एसवी हांडे के सामने तीन दिन तक नितेश के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस मामले की पैरवी के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर नितेश की जमानत का विरोध किया। उन्होंने न्यायाधीश के सामने मामले से जुड़ा कॉल डेटा रिकार्ड पेश किया और सीडीआर के आधार पर मामले में नितेश की भूमिका होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी और नितेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। ताकि मामले के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि आरोपी एक विधायक हैं। जबकि उसके पिता एक केंद्रीय मंत्री है। इस तरह से देखा जाए तो आरोपी काफी प्रभावशाली व शक्तिसाली व्यक्ति हैं। ऐसे में जब तक इनसे कड़ाई से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक आरोपी (नितेश) जांच में सहयोग नहीं करेगा। इसलिए आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाए।
वहीं नितेश की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संग्राम देसाई ने कहा कि इस मामले में उनके मुवक्किल की भूमिका नहीं है। पुलिस ने इस मामले को लेकर सारी सामग्री जुटा ली है। अब पुलिस के पास मेरे मुवक्किल से पूछताछ के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2021 को कणकवली में सिंधुदुर्ग जिला बैंक के चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में सचिन सातपुते नाम के एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सातपुते नितेश के स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता है।
Created On :   30 Dec 2021 8:33 PM IST