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बीएमसी में विपक्ष के नेता पद पर भाजपा का दावा अयोग्य, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में भारतीय जनता पार्टी के गट नेता/नगरसेवक प्रभाकर शिंदे की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें शिंदे ने खुद को मनपा सदन में विपक्ष का नेता बनाए जाने का आग्रह किया था। याचिका में शिंदे ने इस विषय पर मेयर किशोरी पेडनेकर के निर्णय को अनुचित व मनमानीपूर्ण बताया था। इस निर्णय के तहत कांग्रेस के नेता रवि राजा की विपक्ष के नेता के रुप में नियुक्ति की गई थी। याचिका में दावा किया था कि सदन में भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी है। उसके नगरसेवक अधिक हैं, इसलिए विपक्ष के नेता पद पर उनका दावा बनता है।
कांग्रेस के पास ही रहेगा विपक्ष के नेता का पद
न्यायमूर्ति एस जे काथावाला की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिंदे की याचिका को खारिज कर दिया और मेयर के निर्णय को उचित व न्यायसंगत बताया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सिर्फ परिस्थितियों के बदलने से विपक्ष के नेता को नहीं हटाया जा सकता है, जिसकी नियुक्ति कानून के अनरूप की गई हो। इस मामले में हस्तक्षेप की जरुरत नजर नहीं आती है। क्योंकि मेयर का निर्णय सही है। खंडपीठ के इस निर्णय के साथ ही कांग्रेस के नेता रवि राजा मनपा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे।
Created On :   21 Sept 2020 6:25 PM IST