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रीवा से भाजपा विधायक राजेन्द्र शुक्ला के निर्वाचन को चुनौती
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट में रीवा जिले की रीवा विधानसभा से भाजपा विधायक राजेन्द्र शुक्ला के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने विधायक राजेन्द्र शुक्ला, मुख्य चुनाव आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।
फार्म 17 सी और ईवीएम की मतगणना में अंतर था
अर्जुन नगर रीवा निवासी और कांग्रेस के पराजित अभय मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने अनुचित साधनों का उपयोग कर जीत हासिल की है। याचिका में कहा गया कि लगभग 15 बूथों की फार्म 17 सी और ईवीएम की मतगणना में अंतर था। इसकी वजह से चुनाव परिणाम में अंतर आया। भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किया, लेकिन इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग चुनाव प्रचार के होर्डिंग लगाने के लिए किया गया।
याचिका में कहा गया कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम का स्विच ऑन पाया गया। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता अतुल जैन और दीपांकर सिंह के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
रिटर्निंग ऑफिसर नहीं जमा किया नामांकन, चुनाव निरस्त करने याचिका
हाईकोर्ट में बरगी विधानसभा का चुनाव निरस्त कराने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता का नामांकन नहीं जमा किया। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर और बरगी के रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। ग्राम खिरयानी बरगी निवासी जितेन्द्र अवस्थी की ओर से दायर चुनाव याचिका में कहा गया है कि वे 9 नवंबर 2018 को बरगी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन-पत्र जमा नहीं किया।
Created On :   14 March 2019 2:10 PM IST