रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को नहीं मिली जमानत

Black-marketer of Remdesivir did not get bail
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को नहीं मिली जमानत
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आमनपुर निवासी नरेन्द्र सिंह ठाकुर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामले में जमानत का लाभ दिया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा, साथ ही ऐसे काम करने वालों को बढ़ावा भी मिलेगा। 
यह है मामला- ओमती पुलिस को 13 मई 2021 को सूचना मिली थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस ने छापा मारकर नरेन्द्र सिंह ठाकुर को पकड़ा। उसके पास से दो रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। पूछताछ में उसने बताया कि उसे बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां बेगम ने इंजेक्शन बेचने के लिए दिए थे। जाँच में पाया गया कि आरोपी ने नर्स शाहजहां बेगम को ऑनलाइन 1 लाख 69 हजार रुपए का भुगतान किया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। 
आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत-  शासन की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी के पुख्ता सबूत हैं। उसने ऑनलाइन तरीके से नर्स को पेमेन्ट का भुगतान किया है। महामारी के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले की जमानत खारिज की जानी चाहिए।

Created On :   3 Jun 2021 4:30 PM IST

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