रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को नहीं मिली जमानत

Black-marketer of Remdesivir did not get bail
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को नहीं मिली जमानत
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी पटेल मोहल्ला रामपुर निवासी कृष्णा सिंह भदौरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे मामले में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। एजीपी अरविंद जैन ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के पीक में रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक की कालाबाजारी की जा रही थी। ऐसे मामले में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। 
छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सजा 
 पाक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गोहलपुर निवासी आशीष उर्फ बेड़ी रैकवार को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 2200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
बुजुर्ग के खाते से 2.40 लाख ट्रांसफर करने वाले की जमानत खारिज 
 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने बुजुर्ग के खाते से 2.40 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाले मीरगंज भेड़ाघाट निवासी शुभम पांडेय की जमानत खारिज कर दी है। एजीपी सुशील सोनी ने तर्क दिया कि आरोपी ने बुजुर्ग के साथ विश्वासघात करते हुए उसके खाते से रकम ट्रांसफर कर ली। ऐसे मामले में जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
 

Created On :   25 Jun 2021 3:25 PM IST

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