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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया इनकार, अब स्कूलों को खरीदना होगा थर्मल स्कैनर

डिजिटल डेस्क जबलपुर । 9 जून से आयोजित माशिमं की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में थर्मल स्कैनर की व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा थर्मल स्कैनर दिए जाने से मना करने के बाद कलेक्टर भरत यादव ने सोमवार को आयोजित बैठक में स्कूलों को थर्मल स्कैनर खरीदने के निर्देश दिए हैं। यदि स्कूलों के पास थर्मल स्कैनर कम पड़ते हैं तो थर्मामीटर से छात्रों का तापमान नापा जाएगा। कलेक्टर ने माशिमं को थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों को नगरीय निकायों द्वारा दिन में दो बार सेनिटाइज किया जाएगा।
छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य
परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्रों में सेनिटाइजर, हैण्डवॉश, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जहाँ तक संभव हो परीक्षार्थियों को पीने का पानी अपने घरों से ही लेकर आने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने शासन द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराने की हिदायत दी।
तापमान ज्यादा मिला तो अलग बैठाया जाएगा | थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी छात्र का तापमान ज्यादा मिलता है तो उस छात्र को अलग बैठाकर परीक्षा ली जाएगी। यदि छात्र परीक्षा देने की स्थिति में नहीं होगा तो उसकी परीक्षा पूरक के साथ ली जाएगी।
प्रवेश पत्र को माना जाएगा पास| कलेक्टर ने बैठक में बताया कि परीक्षाओं में शामिल होने कंटेनमेंट जोनों से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने में किसी तरह की किसी परेशानी न हो, इसके लिए पास के तौर पर प्रवेश पत्र को ही मान्य किया जाएगा। कंटेनमेंट जोनों से परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सूची तैयार करने और इसे संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।