अब महिला का चर्च करेगा अंतिम संस्कार, नहीं आया कोई रिश्तेदार  

Bombay HC instructs that Church will do the funeral of the lady
अब महिला का चर्च करेगा अंतिम संस्कार, नहीं आया कोई रिश्तेदार  
अब महिला का चर्च करेगा अंतिम संस्कार, नहीं आया कोई रिश्तेदार  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके किसी रिश्तेदार का पता न चलने के बाद बांबे हाईकोर्ट ने एक चर्च को निर्देश दिया है कि वह दिवंगत महिला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करे। महानगर के सांताक्रुज इलाके में रहने वाली 85 वर्षीय बासिल हेलेन राड्रिक्स का निधन बीते 24 जनवरी 2019 को घर में हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला की बुजुर्ग महिला की प्राकृतिक मौत हुई है। इसके पहले करीब नौ वर्षों से महिला की देखरेख करने वाले खालिद कलंदन ने पुलिस से कहा था कि अंतिम संस्कार के लिए शव उसे प्रदान कर दिया जाए। पर पुलिस ने उसे शव सौपने से इंकार कर दिया और पार्थिव शरीर को मुर्दा घर में रख दिया गया। पुलिस के इस रुख से नाराज खालिद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया था कि करीब डेढ महीने से महिला का शव मुर्दा घर में रखा हुआ है। 

डेढ़ माह से शवगृह में रखी है बॉडी
जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि महिला का एक भाई है जो यूके में रहता है, लेकिन अभी तक उससे सम्पर्क नहीं हो सका है। इसके अलावा बुजुर्ग महिला के किसी रिश्तेदार का पता नहीं चला है। सरकारी वकील ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि खुद को महिला का केयर टेकर बतानेवाला याचिकाकर्ता महिला के अंतिम संस्कार की अनुमति लेकर उसके फ्लैट पर कब्जा करना चाहता है। इस दौरान सांताक्रुज के चर्च ने अदालत के सामने कहा कि चूंकि बुजुर्ग महिला ईसाई है इसलिए उसका अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुरुप होना चाहिए।

केयर टेकर खालिद को बुजुर्ग महिला को शव न प्रदान किया जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि फिलहाल अदालत में बुजुर्ग महिला का कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है। शव को अनिश्चित समय के लिए मुर्दाघर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सांताक्रुज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में चर्च महिला का अंतिम संस्कार करे। मानवता के लिहाज से महिला के केयरटेर खालिद को भी अंतिम संस्कार में शामिल किया जाए। जहां तक बात फ्लैट की है तो फ्लैट को सील किया जाए और इससे जुड़े दस्तावेज जिलाधिकारी को सौंप दिए जाए। 

Created On :   16 March 2019 6:41 PM IST

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