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संजय राऊत के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राऊत पर उत्पीड़न का आरोप लगानेवाली एक महिला की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। महिला ने याचिका में दावा किया था कि राऊत व उसके पति इशारे पर कुछ लोग उसका पीछा करते है। याचिका में महिला ने मांग की थी उसकी ओर से साल 2013 और साल 2018 में अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में मुंबई पुलिस के जोन-8 के पुलिस उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे खंडपीठ ने बुधवार को सुनाते हुए महिला की याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने महिला को कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालने करते हुए ए समरी रिपोर्ट को लेकर निचली अदालत में अपनी शिकायत को रखे। आमतौर पर ए समरी रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब पुलिस के पास किसी अपराध में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं। पुलिस ने महिला की दो शिकायतों को लेकर आरोपपत्र दायर किया है। जबकि एक मामले में ए समरी रिपोर्ट दायर की है। महिला ने कुल तीन शिकायते की थी।
महिला की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता आभा सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में दावा किया था कि इस मामले में जोन-8 के पुलिस उपायुक्त शिकायत दर्ज करने के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। महिला ने दावा किया था कि शिवसेना सांसद संजय राऊत के इशारे पर कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस महिला की ओर से की गई शिकायत की जांच कर चुकी है। इसलिए महिला की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
Created On :   25 Aug 2021 6:45 PM IST