इजराइली महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत

Bombay High Court granted relief to  61-year-old Israeli woman
इजराइली महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत
इजराइली महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कारतूस के साथ पकड़ी गई 61 वर्षीय इजराइली नागरिक को राहत दी है। रैतली जोएल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर साफ किया था कि उसे पता नहीं था कि उसके बैग में बंदूक की गोलिया रखी है। क्योंकि जिस बैग में गोलिया मिली थी। वह बैग उसे उसकी एक महिला मित्र ने दिया था। जिसके पति सेना में कार्यरत है। इसलिए वह इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसके बैग में बंदूक की गोली है।  

महिला अंजान थी बैग में मिला कारतूस 
पुलिस ने जोएल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था जिसे रद्द किए जाने की मांग को लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने यह कहते हुए मामले को रद्द किया कर दिया कि महिला इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसके बैग में कारतूस है। 

Created On :   13 May 2018 8:45 AM GMT

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