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हाईकोर्ट ने भाजपा नेता पर लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक व नेता भालचंद्र सिरसाट पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माने की रकम मुंबई महानगरपालिका में जमा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में सिरसाट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में सिरसाट ने उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें उसे मनपा की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य पद से हटाया गया है। याचिका में सिरसाट ने दावा किया है कि यह निर्णय नियमों के खिलाफ व गैर कानूनी है। मंगलवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एस जे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी।
याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि याचिका में नियमों को चुनौती नहीं दी गई है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट के नियमों को चुनौती नहीं दी गई है ऐसे में उनके वकील इस बारे कैसे इस बारे में बहस कर सकते है। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम मनपा में जमा करने का निर्देश दिया। मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनाय व अधिवक्ता जोयल कार्लोस ने पैरवी की।
Created On :   1 Dec 2020 7:15 PM IST