- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- सुशांत मामले को लेकर याचिका पर...
सुशांत मामले को लेकर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार, हाईकोर्ट ने कहा - बिहार के अधिकारी को क्वारेंटाईन करने से गया गलत संदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़िल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को लेकर जल्दबाजी दिखाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। उसने महाराष्ट्र सरकार से प्रकरण की जांच से जुडी प्रगति रिपोर्ट मंगाई हैं। इसलिए फिलहाल हम इस मामले की सुनवाई में न तो जल्दबाजी करेंगे और न ही अभी कुछ कहेंगे। सुशांत मामले कि जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर नागपुर निवासी समित ठक्कर व पेशे से वकील प्रियंका टिबरेवाल ने दायर की है। शुक्रवार को यह दोनों याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति अजय गडकरी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। जो सबके हित में है। यह एफआईआर राजपूत के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत जांच शुरु की है।
बिहार के अधिकारी को क्वारेंटाईन करने से गलत संदेश गया
दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिंह इस मामले में मुंबई पुलिस का रुख कई सवाल पैदा करता है। बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारेंटाईन करने से अच्छा संदेश नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले विनय दुबे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी यहां आए थे लेकिन उन्हें क्वारेंटाईन नहीं किया गया। वहीं राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि शुरुआत में राजपूत के परिजनों की ओर से कोई संदेह नहीं व्यक्त किया गया था। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम इस प्रकरण की सुनवाई में जल्दबाजी नहीं दिखा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   7 Aug 2020 5:54 PM IST