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बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट किया जाए, सांसद शेट्टी ने उठाई मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई उत्तर से भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बुधवार को लोकसभा में बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट किए जाने की मांग पूरी नहीं होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के 1960 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाई कोर्ट किया जाना नितांत आवश्यक है। नियम 377 के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद शेट्टी ने कहा कि वर्ष 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम वही रहा। चूंकि, बॉम्बे नामक शहर अब मौजूद ही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट, बॉम्बे के नाम पर ही है, जो उचित नहीं है। उन्होंने वर्ष 1960 में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अब से महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाएगा, लेकिन इस आदेश को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र शहर का उच्चारण एक महाराष्ट्रियन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है। इसलिए इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम में भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर 3 नवंबर 2022 को सुनवाई के दौरान इस मामले में संसदीय प्रक्रिया होने की शीर्ष अदालत की टिप्पणी का हवाला देते हुए शेट्टी ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसे संसदीय या विधायी निकाय के माध्यम से किया जाना चाहिए। लिहाजा सरकार से मांग है कि संविधान (भाग-6 राज्य) के अध्याय 5-राज्यों के उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा के स्थान पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के नाम से एक उच्च न्यायालय होगा, यह करने के लिए संविधान संशोधन किया जाए।
Created On :   7 Dec 2022 9:29 PM IST