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रेमडेसिविर इंजैक्शन की कालाबाजारी करने वाले दोनों आरेापियों को एन.एस.ए. के तहत निरूद्ध करने वारंट जारी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा देश में रेमडिसिवर इंजैंक्शन की हो रही कालाबाजारी को ध्यान मे रखते हुये जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियेां एवं थाना प्रभारियों तथा क्राईम ब्रांच को रेमडिसिवर इंजैक्शन की कालाबाजारी मे लिप्त आरोपियेां को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर रोहित काशवानी (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध गोपाल खाण्डेल तथां नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर अखिलेश गौर द्वारा थाना प्रभारी गोहलपुर आर.के. गौतम के नेतृत्व में थाना गोहलपुर एवं क्राईम ब्रांच की संयुक्त टीम को रेमडिसेवर इंजैक्शन की कालाबाजारी करते हुये 25-25 हजार रूपये में रेमडिसेवर इंजैक्शन बेच रहे 2 आरोपियो को पकडने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई थी । 6-5-21 की रात्रि 00-30 बजे क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि न्यू लाई अस्पताल के सामने चण्डालभाटा शराब दुकान के पास 2 व्यक्ति सीडी डिलक्स मोटर सायकिल लिये खडे हैं, जो का्रेरोना संक्रमण में उपयोग मे लाया जाने वाला रेमडिसिवर इंजैक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर सादे कपडों में एक आरक्षक एवं एक अन्य व्यक्ति को रेमडिसिवर इंजैक्शन खरीदने हेतु भेजा, जिन्होंने वापस आकर बताया कि सीडी डिलक्स मोटर सायकिल लिये रखे दोनों व्यक्ति रेमडिसिवर इंजैक्शन मांगने पर 25 हजार रूपये जमा करने पर 1 इंजैक्शन उपलब्ध कराने को कह रहे हैं।
मुखबिर के बताये स्थान पर तत्काल क्राईम ब्रांच एवं गोहलपुर पुलिस द्वारा दबिश दी गयी, मुखबिर के बताये हुलिये के 2 व्यक्ति मोटर सायकिल लिये खडे दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकडा दोनों ने पूछताछ पर अपने नाम शहनवाज खान उम्र 30 वर्ष निवासी पनागर एवं विवेक सिंह चैधरी उम्र 27 वर्ष निवासी सीएमएस कम्पाउंड बताये, दोनो की तलाशी ली गयी, शहनवाज अपनी पहनी हुई बनियान के अंदर एक रेमडिसिवर इंजैक्शन एवं 2 मोबाईल तथा विवेक सिंह चैधरी शर्ट की जेब में 1 रेमडिसिवर इंजैक्शन तथा 2 मोबाईल रखे मिले। रेमडिसिवर इंजैक्शन के सम्बंध में पूछने पर दोनों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये रेमडिसिवर इंजैक्शन जीवन रक्षक दवा है, जिसका वितरण/विक्रय प्रशासन की निगरानी में डाक्टरों द्वारा एडवाईज किये जाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। शहनवाज एवं विवेक के द्वारा अवैध रूप से रेमडिसिवर इंजैक्शन प्राप्त कर इंजैक्शनो की कालाबाजारी कर मूल्य से अधिक कीमत में बेचना पाया जाने पर 2 रेमडिसिवर इंजैक्शन, 4 मोबाईल एवं 1 मोटर सायकिल जप्त करते हुये दोनों आरेापियों के विरूद्ध थाना गोहलपुर में अपराध क्रमंाक 441/21 धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 53, 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, तथा 3 महामारी अधिनियम 1897, एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, तथा 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट 1949 का अपराध पंजीबद्ध करते हुये दोनों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। शहनवाज एवं विवेक चैधरी द्वारा जीवन रक्षक दवा के सम्बंध मे किये गये अपराध को गम्भीर प्रकृति का मानते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा शहनवाज एवं विवेक चैधरी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर अखिलेश गौर के मार्ग दर्शन में शहनवाज एवं विवेक चैधरी के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जबलपुर कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) द्वारा शहनवाज एवं विवेक चैधरी के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शहनवाज एवं विवेक चैधरी जो कि केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तारी की गयी है।
Created On :   11 May 2021 4:20 PM IST