- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- महिला मित्र के गर्भवती होने की खबर...
महिला मित्र के गर्भवती होने की खबर पर प्रेमी की उदासीन प्रतिक्रिया आत्महत्या का उकसाना नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महिला मित्र के गर्भवती होने की खबर मिलने पर प्रेमी द्वारा उदासीन व अनमने ढंग से प्रतिक्रिया देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। बांबे हाईकोर्ट ने गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म व उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे आरोपी प्रेमी को जमानत देते हुए उपरोक्त बात कही है। पुलिस के मुताबिक 16 वर्षीय लड़की ने ठाणे स्थित घर में इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि जब उसने अपने 19 वर्षीय प्रेमी को खुद के गर्भवती होने की आशंका से जुड़ा संदेश मोबाइल पर भेजा तो उसने उदासीन प्रतिक्रिया दी थी। किंतु न्यायमूर्ति भारती डागरे ने पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि पीड़िता गर्भवती नहीं थी। ऐसे में आरोपी द्वारा पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी पर अचानक उदासीन प्रतिक्रिया देना आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आता है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि पीड़िता ने जब आत्महत्या की थी उस समय आरोपी की उम्र महज 19 साल थी। आरोपी के ह्वाट्स एप चैट में जो संदेश मौजूद है वह दर्शाते है कि पीडिता व आरोपी के बीच अंतरंग संबंध थे लेकिन पीडिता ने जब उसे अपने गर्भवती होने की आशंकित जानकारी दी थी तो उसने अनमनी व उदासीनता से भरी प्रतिक्रिया दिखाई थी। लेकिन इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को सिद्ध करने के लिए यह साबित करना जरुरी है कि आरोपी का इरादा पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने का था। इस मामले में महज आरोपी की फौरी प्रतिक्रिया को आत्महत्या के लिए उकसान नहीं कहा जा सकता है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि पीडिता अपने गर्भवती होने की आशंका को लेकर चिंतित थी और जब उसने अपने प्रेमी की उदासीन प्रतिक्रिया को देखा तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। न्यायमूर्ति ने अब मामले से जुड़े आरोपी कुणाल डोके की उम्र को देखते हुए उसे 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। पुलिस ने डोके को पीड़िता की मां की ओर से की गई शिकायत के बाद मार्च 2021 को गिरफ्तार किया था।
Created On :   24 Aug 2022 9:04 PM IST