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बिल्डर अविनाश भोसले की 40 करोड़ की संपत्ति जब्त, नागपुर का होटल भी शामिल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के मशहूर बिल्डर अविनाश भोसले और उसके परिवार से जुड़ी 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि भोसले परिवार ने फेमा नियमों का उल्लंघन कर विदेश में निवेश किया। इसलिए दुबई में जितने पैसों का अवैध रूप से निवेश किया गया है उतनी कीमत की संपत्ति जब्त कर ली गई है। भोसले राज्य के कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम के ससुर हैं।
फेमा नियमों के उलंघन का आरोप, ईडी ने की कार्रवाई
ईडी ने क्लासिक सिटी प्रायवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में स्थित परिवार के इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर जब्त किए हैं। इस कंपनी के तीन मंहगे होटल हैं। इनमें से वेस्टिन नाम का होटल पुणे में, ली मरेडियन नाम का होटल नागपुर में जबकि होटेल डब्ल्यू रिट्रीट एंड स्पा गोवा में है। इसके अलावा अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में स्थित परिवार के शेयर और बैंक में जमा राशि भी जब्त की गई है जिनकी कीमत एक करोड़ 15 लाख रुपए है। ईडी के मुताबिक भोसले परिवार ने दुबई स्थित रोशडेल एसोसिएट्स लिमिटेड की सिक्योरिटी खरीदी थी जिसने पार दुबई में 20 करोड़ दिरहम की संपत्ति थी।
सरकार ने पैसा विदेश भेजने को लेकर नियमों में कुछ ढील दी थी इसका गलत दुरूपयोग करते हुए दुबई में निवेश किया गया। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि भोसले ने अपनी बेटी स्वप्नाली के बैंक खातों का इस्तेमाल पैसे विदेश भेजने में किया। बता दें कि स्वप्नाली राज्यमंत्री और कांग्रेसी नेता विश्वजीत कदम की पत्नी हैं। इस मामले में ईडी स्वप्नाली के साथ अविनाश भोसले, उनकी पत्नी बेटे और बहू से भी पूछताछ कर चुकी है।
Created On :   21 Jun 2021 9:12 PM IST