अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर ने 220 केव्ही विद्युत लाइन के नीचे खोद डाला

Builder of arjundev colony dug under 220 kv power line
अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर ने 220 केव्ही विद्युत लाइन के नीचे खोद डाला
अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर ने 220 केव्ही विद्युत लाइन के नीचे खोद डाला

पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने बिल्डर को दिया नोटिस, थाने में शिकायत
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
पोलीपाथर स्थित अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर द्वारा अमरकंटक से जबलपुर तक आने वाली 220 केव्ही लाइन के नीचे पाँच फीट खुदाई कर देने के मामले को मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल काम रुकवाते हुए 24 घंटे में जवाब देने के साथ ही पूर्व स्थिति में लाने के लिए नोटिस दिया है। इसके साथ ही पुलिस थाने में भी विद्युत अधिनियम के तहत 
मामला दर्ज करने की शिकायत की है। 
कौन सी है यह विद्युत लाइन 
 अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (चचाई) से जबलपुर नया गाँव सब स्टेशन तक सीधे 220 केव्ही की लाइन आई है। इस लाइन से शहर में विद्युत सप्लाई होती है, अगर इस लाइन में खराबी आ जाए तो पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था धराशायी हो जाएगी और शहर को सूखा वाली लाइन के भरोसे रहना होगा, जब तक उक्त लाइन में सुधार नहीं हो जाता। 
यह नोटिस दिया ट्रांसमिशन कंपनी ने
मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने राकेश मनोचा, राजेश मनोचा व रमेश मनोचा पिता एसपी मनोचा तथा जीएस भसीन, ईरा कंस्ट्रक्शन  पोलीपाथर को अनधिकृत तौर पर खुदाई कर टॉवर के फाउण्डेशन को क्षतिग्रस्त करना पाए जाने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में 24 घंटे में यथास्थिति से अवगत कराने तथा पूरा जवाब देने का टाइम दिया गया है। वहीं भारतीय विद्युत अधिनियम एवं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत धारा 139 व 140 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया गया है। 
तेज अंधड़ में उखड़ जाएँगे टावर
अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर ने जेसीबी मशीन के माध्यम से टावर के नीचे पाँच फीट तक खुदवा दिया है। खुदाई के कारण टावर के फाउण्डेशन में क्षति पहुँची है। तेज हवा चलेगी तो उक्त टावर धराशायी हो जाएँगे और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी।
उत्पादन भी हो जाएगा ठप्प 
अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान तेज अंधड़ चलने से टावर गिरने की प्रबल संभावना बन चुकी है। चूँकि टावर के नीचे की मिट्टी को खोदकर बेस क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 50 साल पहले इस लाइन को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा किया गया था। 
इनका कहना है
लाइन के दोनों तरफ 35 मीटर तक किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यानी सेंटर प्वॉइंट से 17.5 मीटर एक तरफ व दूसरी तरफ भी इतना ही। अगर किसी के द्वारा लाइन के नीचे व सेंटर प्वॉइंट से दोनों ओर खोदा गया है तो राजस्व विभाग की मदद से कार्रवाई कराई जाएगी।
-आरएस बघेल, मुख्य अभियंता मेंटेनेंस पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी  
*220 केव्ही लाइन को नुकसान पहुँचाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पहले संबंधित इलाके के थाना प्रभारी को आवेदन देंगे और अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होगी, तो हम एसपी और उसके बाद गृह विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आवेदन देंगे। उसके बाद लगातार फॉलोअप लेंगे जिससे क्षति पहुँचाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। 
-सुनील तिवारी, एमडी पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी 
 

Created On :   30 Jun 2021 2:42 PM IST

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