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कारोबारी भोसले और बेटे को 31 मार्च तक मिली अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के घेरे में आए पुणे के मशहूर कारोबारी अविनाश भोसले व उनके बेटे को मिली अंतरिम राहत को 31 मार्च तक बरकरार रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि ईडी फिलहाल याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। जिसे अदालत ने अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है।
इस दौरान न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने कहा कि क्या आरोपी (भोसले) जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस पर ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि सिर्फ जांच के लिए उपस्थित होना जांच में सहयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह इस मामले में ईडी का पक्ष रखेंगे।
खंडपीठ के सामने भोसले की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि ईडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। भोसले पर फेमा कानून से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप है।
Created On :   11 March 2021 1:41 PM IST