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लड़की को आइटम बुलाना अपमानजनक कोर्ट ने आरोपी को सुनाई डेढ साल के कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने कहा है कि लड़की को आइटम बुलाना अपमानजनक व अनादर सूचक है। यह लड़की को वासना की वस्तु के रुप में दर्शाता है। कोर्ट ने यह बात नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व उसे परेशान कनरेवाले आरोपी को डेढ साल के कारावास की सजा सुनाते हुए कही है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी के प्रति किसी प्रकार की नरमी दिखाने से मना करते हुए कहा कि लड़कियों को इस तरह के अनुचित व्यवहार से बचाने व सड़क छाप मजनूओं को सबक सिखाना जरुरी है।
विशेष न्यायाधीश एजे अंसारी ने कहा कि इस मामले से जुड़े 25 वर्षीय आरोपी ने 16 साल की नाबालिग लड़की को उस समय आइटम कहकर बुलाया था। जब वह स्कूल से घर लौट रही थी। यहीं नहीं उसने लड़की के बाल भी खीचे थे। इसलिए इस मामले में आरोपी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती है। साल 2015 की इस घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ पाक्सो कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था।
न्यायाधीश ने आरोपपत्र पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपी ने जानबूझकर लड़की के बालों को खीचा था और उसे आइटम कह कर पुकारा था। आरोपी की यह हरकत छेड़छाड के दायरे में आती है। इस मामले में आरोपी का आचारण पूरी तरह से अनुचित है। लड़कों को अक्सर लड़कियों को आइटम कहते हुए देखा जाता है। जो कि लड़की को वासना की वस्तु के रुप में व्यक्त करता है। लड़कियों के लिए इस तरह का शब्द अनादरपूर्ण व अपमानजक है। आइटम शब्द आरोपी के छेड़छाड़ करने के इरादे का संकेत देता है। इसलिए इस मामले में आरोपी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती है। क्योंकि आरोपी ने रास्ते में लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। इस तरह के अपराध से कठोरता से निपटना जरुरी है और आरोपी को सबक सिखाना जरुरी है। जिससे महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाया जा सके।
Created On :   27 Oct 2022 8:07 PM IST