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भोपाल में धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर जवाब-तलब
हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने भोपाल में एक धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर केन्द्र एवं राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत की है। जबलपुर के पटेल मोहल्ला रामपुर निवासी सुशील पटेल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भोपाल के गोविंदपुरा भेल दशहरा मैदान में 3 जनवरी 2021 को जैन मुनि भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रशासन द्वारा सम्मेलन में दो हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अधिवक्ता संजय वर्मा और मीना वर्मा ने तर्क दिया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी आयोजन में 2 हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दिगंबर जैन सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से गोविंदपुरा एसडीएम को कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन दिया गया। एसडीएम ने नियम विरुद्ध तरीके से आयोजन में 2 हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी। इससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने केन्द्र एवं राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।
Created On :   6 Jan 2021 2:28 PM IST