परमबीर से जुड़े मामले में सहआरोपी को फरार घोषित करने का आदेश रद्द

Canceled the order to declare co-accused absconding in the case related to Parambir
परमबीर से जुड़े मामले में सहआरोपी को फरार घोषित करने का आदेश रद्द
हाईकोर्ट परमबीर से जुड़े मामले में सहआरोपी को फरार घोषित करने का आदेश रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के वसूली से जुड़े मामले में सह आरोपी विनय सिंह को फरार आरोपी घोषित (प्रोक्लेमड अफेंडर) किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। 17 नवंबर 2021 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विनय सिंह को पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर, व रियाज भाटी के साथ  फरार आरोपी घोषित किया था।  जिसे न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने सुनवाई के बाद विनय सिह को फरार आरोपी घोषित करनेवाले आदेश को रद्द कर दिया। आरोपी विनय सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति के सामने दावा किया कि मेरे मुवक्किल को फरार आरोपी घोषित करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियमानुसार आरोपी को फरार आरोपी घोषित करने के 30 दिन पहले नोटिस देना जरुरी है। लेकिन मेरे मुवक्किल को यह नोटिस नहीं जारी की गई थी। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को राहत प्रदान की और निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। 

 

Created On :   1 Dec 2021 9:15 PM IST

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