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शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक बीच- पार्क नहीं जा सकते, 15 जनवरी तक धारा 144 लागू
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के चलते मुंबई में शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के समुद्र किनारे, उद्यान, पार्क, खुले मैदानों जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा अब महानगर में 15 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। डीसीपी (अभियान) चैतन्य एस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के डर के चलते शुक्रवार दोपहर 1 बजे से ही पाबंदियां लग गईं हैं। इसके अलावा महानगर में होने वाले विवाह समारोहों के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी अब सिर्फ 50 लोगों तक को ही शामिल होने की इजाजत होगी। कार्यक्रम बंद जगह में हो या खुली जगह में इससे ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार में भी अब 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। नए साल का जश्न मनाने महानगर में बड़ी संख्या में लोग होटल, पब के साथ जुहू, गिरगांव बीच, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया जैसी सार्वजनिक जगहों पर जमा होते थे लेकिन नई पाबंदियों के बाद ऐसा करने पर रोक लग गई।
विवाह में 50, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग
कोरोना के मामलों में उछाल के बीच राज्य सरकार ने नई पाबंदियों को लागू कर दिया है। प्रदेश में अब बंद सभागार अथवा खुले जगहों पर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। गुरुवार को देर रात राज्य के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने इस संबंध में आदेश जारी किया। राज्य में बंद हॉल अथवा खुले मैदान में आयोजित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। भारी भीड़ जुटने की संभावना समुद्र किनारे, खुले मैदान, पर्यटन स्थलों जैसे जगहों पर स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लागू करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
Created On :   31 Dec 2021 9:31 PM IST