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सिर्फ आर्थिक अपराध होने के कारण नहीं कर सकते जमानत देने से इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि यह जरुरी नहीं है कि किसी भी आरोपी को सिर्फ इसलिए जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध की प्रकृति आर्थिक अपराध की है। हाईकोर्ट ने यह बात हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि समूह के पूर्व वाइस प्रेसिडेट विपुलु चितालिया को जमानत प्रदान करने वाले वाले विस्तृत आदेश में कही है।
न्यायमूर्ति भारती डागरे ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी के जेल में बीते समय को उसे मुकदमे की सुनवाई के बाद दंड के रुप में सुनाई जानेवाली कारावास की सजा का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। प्रथम दृष्टया यह मान भी ले कि आरोपी ने जो अपराध किया है वह उसमें दोषी है लेकिन उसे जमानत न देकर अप्रत्यक्ष रुप से बिना मुकदमा चलाए दंडित नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि चितालिया इस मामले में चार साल से जेल में बंद थे और इस मामले की जांच अभी भी जारी है। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति ने पिछले दिनों चितालिया को जमानत प्रदान की थी।
Created On :   18 Aug 2022 10:40 PM IST