170 करोड़ के घोटाले में महिला आरोपी के खिलाफ चलेगा मुकदमा : हाईकोर्ट का फैसला

Case against women accused in 170 crores scam: High court verdict
170 करोड़ के घोटाले में महिला आरोपी के खिलाफ चलेगा मुकदमा : हाईकोर्ट का फैसला
170 करोड़ के घोटाले में महिला आरोपी के खिलाफ चलेगा मुकदमा : हाईकोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क जबलपुर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हजारों निवेशकों से रकम जमा कराकर करीब 170 करोड़ का घोटाला करने के मामले में आरोपी बनाई गई महिला के खिलाफ मुकदमा चलेगा। जस्टिस सुशील कुमार पालो की एकलपीठ ने छिंदवाड़ा के सौंसर थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। महिला का दावा था कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दुश्मनी को भंजाने यह मामला दर्ज किया है।  अदालत ने कहा है कि मात्र दावा करना एफआईआर को रद्द करने का कारण नहीं हो सकता।
                                                              गौरतलब है जयपुर की ईव मिराकल्स ज्वैल्स लिमिटेड के डायरेक्टर शिवराज शर्मा की पत्नी ज्योति शर्मा ने यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। याचिका में वर्ष 2016 में सौंसर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले को कटघरे में रखा गया था। अभियोजन के अनुसार शिवराज शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति ने केयर कान्पेस्ट इंश्योरेंस कंसल्टेंट एण्ड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के नाम से एक और कंपनी बनाई। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने गोल्ड और इंश्योरेंस पॉलिसियों के नाम पर गोल्ड की एडवांस बुकिंग कराई और बैतूल के करीब दो हजार लोगों के साथ प्रदेश के करीब दो लाख लोगों को अपना निवेशक बनाया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2003 से वर्ष 2015 के दौरान करीब 170 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस मामले में दर्ज प्रकरण को खारिज किए जाने की प्रार्थना करते हुए यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता चंद्रकांत मिश्रा और आपत्तिकर्ता निवेशकों की ओर से अधिवक्ता सुमित रघुवंशी व राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद याचिका में लिए गए आधारों को नाकाफी पाते हुए अदालत ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।ईव मिराकल्स ज्वैल्स लिमिटेड के डायरेक्टर शिवराज शर्मा की पत्नी ज्योति शर्मा ने यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

 

Created On :   1 March 2018 1:53 PM IST

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