अदालत पहुंची सिंगर वाजिद खान की पत्नी, संपत्ति को लेकर दायर की याचिका

Case filed by wife of late music composer Wajid Khan in Bombay High Court
अदालत पहुंची सिंगर वाजिद खान की पत्नी, संपत्ति को लेकर दायर की याचिका
अदालत पहुंची सिंगर वाजिद खान की पत्नी, संपत्ति को लेकर दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए खान के भाई साजिद और उनकी मां को वाजिद की सारी संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। जानेमाने फिल्म संगीतकार वाजिद खान की 1 जून 2020 को कोरोना से मौत हो गई थी। इसलिए अब उनकी पत्नी कमलरुख ने अधिवक्ता बहरिज ईरानी के मार्फत हाईकोर्ट में वाजिद की अगस्त 2012 की वसीयत का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (प्रोबेट) दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि वाजिद ने अपने भाई के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काफी संपत्तिबनाई थी। इसमें अकेले वाजिद की ओर से खरीदी गई 8 करोड़ रुपए की नामचीन चित्रकारों की पेंटिंग भी शामिल है। कमलरुख ने याचिका में वाजिद की कुछ संपत्तियों की सूची जोड़ी है। इधर वाजिद की मां ने भी कोर्ट में आवेदन दायर कर खुद के नाम पर वाजिद की संपत्ति का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। 
 
न्यायमूर्ति गौतम पटेल के सामने कमलरुख के आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति पटेल ने खान के वाजिद के भाई व मां को वाजिद की सारी संपत्तियों का खुलासा जरूरी आयकर रिटर्न्स के साथ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने वाजिद के भाई को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (एलएलसी) में वाजिद की हिस्सेदारी व हित की भी जानकारी देने को कहा है। सुनवाई के दौरान वाजिद की मां व भाई ने न्यायमूर्ति को आश्वस्त किया है कि वे अगली सुनवाई तक वाजिद की संपत्ति में तीसरे व्यक्ति के अधिकार का सृजन नहीं करेंगे।

याचिका के मुताबिक संगीतकार वाजिद खान ने कमलरुख नाम की पारसी महिला से विवाह किया था। विवाह के बाद खान को दो संताने हुई। चूंकि कमलरुख ने विवाह के बाद अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया। इसलिए खान की मां ने कमलरुख को स्वीकार नहीं किया। इसलिए वाजिद अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे। बाद में मां की खुशी के लिए वाजिद ने तलाक के लिए भी कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इसके बावजूद वाजिद अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे। इस बीच वाजिद का निधन हो गया। इसलिए तलाक से जुड़ीं याचिका खत्म हो गई। लेकिन उनके भाई साजिद ने उस हाऊसिंग सोसायटी को पत्र लिखा था, जहां कमलरुख रहती हैं कि उस घर को कमलरुख के नाम पर स्थानांतरित न किया जाए। क्योंकि वाजिद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 23 अप्रैल 2021 को रखी है। 

 

Created On :   19 April 2021 8:21 PM IST

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