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बिल्डर पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सैनिक सोसायटी में स्थित साढ़े पाँच एकड़ जमीन बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री न कराने के आरोप में जिला न्यायालय ने बिल्डर पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी और साक्ष्य छिपाने का मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले मेें बनाए गए तीसरे आरोपी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष व मौजूदा विधायक विनय सक्सेना के खिलाफ कोई आधार न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरविंद सिंह ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ समन्स जारी करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए अगली सुनवाई 20 जनवरी 2020 को निर्धारित की है। जीसीएफ न्यू कालोनी निवासी श्रीकांत बाजपेयी की ओर से दायर इस परिवाद में कहा गया था कि उन्होंने वर्ष 2006 में सैनिक सोसायटी में स्थित साढ़े पाँच एकड़ जमीन खरीदने का सौदा बिल्डर अमरेश श्रीवास्तव से किया। इसके एवज में कुल 11 लाख रुपए का भुगतान किया गया। परिवाद में आरोप था कि राशि प्राप्त करने के बाद भी अमरेश और उसके पुत्र अमित कुमार ने श्रीकांत के खिलाफ अमानती चैक बाउन्स होने का झूठा मामला दायर किया, जो सुनवाई के बाद अदालत ने झूठा पाया। रकम लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री न कराने पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ यह परिवाद दायर किया गया।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 420 व 120बी के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सोनी और दिनेश नायडू पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   24 Dec 2019 1:19 PM IST