फ्लैट में अनधिकृत बदलाव का मामला - राणा दंपति को सिविल कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

Case of unauthorized change in flat - Interim relief given by civil court to Rana couple
फ्लैट में अनधिकृत बदलाव का मामला - राणा दंपति को सिविल कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
मुंबई फ्लैट में अनधिकृत बदलाव का मामला - राणा दंपति को सिविल कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिंडोशी सिविल कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को अपने खार के फ्लैट में अनधिकृत बदलाव को नियमित करने को लेकर एक माह के भीतर मुंबई महानगरपालिका के पास आवेदन करने का निर्देश दिया हैं। जबकि मनपा को इस आवेदन पर एक माह के भीतर फैसला लेने को कहा है। 
न्यायाधीश डीजी ढोबले ने अपने  आदेश में कहा है कि यदि मनपा का फैसला राणा दंपति के खिलाफ आता है तो भी दो सप्ताह तक मनपा उनके फ्लैट के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। ताकि वे अपने बचाव में उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सके। इस तरह फिलहाल राणा दंपति को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली हैं। राणा दंपति पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निजी अवासा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद सुर्खियों में आया था। 

पिछले दिनों मुंबई महानगरपालिका ने खार इलाके की लावी इमारत की आठवीं मंजिल पर स्थित राणा दंपति के फ्लैट में अवैध निर्माण की जांच की थी। मनपा ने फ्लैट में 10 अवैध बदलावों का दावा करते हुए राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और नोटिस में मनपा ने कहा था कि घर में अवैध रुप से किए गए बदलावों के खिलाफ तोड़क कार्रवाई क्यों न की जाए। बीएमसी के मुताबिक उसने जांच में पाया कि लिफ्ट के पास की खाली जगह को फ्लैट में मिलाकर वहां शौचालय बना दिया गया है। पूजा घर को रसोईघर में जोड़कर एक कमरा बना दिया गया है। लॉबी को भी निवास स्थान में जोड़ लिया गया है। छत को तोड़कर कुछ जगह को बेडरूम का हिस्सा बनाया गया है और छत के आगे की जगह को बाल्कनी बना दिया गया है। लिविंग रुम को बांटकर उसमें किचन और बेडरूम बना दिया गया है। बाल्कनी को भी किचन और बेडरूम से जोड़ दिया गया है। शौचालय के साथ उसके पास की खुली जगह को भी बेडरूम में मिला दिया गया है। इसी तरह खुली जगह को बेडरूम और लिविंग रुम से जोड़ा गया है और पश्चिम की ओर से दो बेडरूम को जोड़ दिया गया है।

मनपा की ओर से भेजे गए नोटिस को चुनौती देते हुए राणा दंपति ने दिंडोशी कोर्ट में दावा दायर किया था। दावा में राणा दंपति ने मनपा की नोटिस व आदेश को रद्द करनेकी मांग की थी। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करने के बाद  राणा दंपति को अपने अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग को लेकर मनपा के पास आवेदन करने का निर्देश दिया। जबकि मनपा को एक माह के भीतर इस आवेदन पर निर्णय लेने को कहा। इस तरह फिलहाल राणा दंपति  के सामने फ्लैट की तोड़क कार्रवाई से जुडा संकट टल गया है। 

 

Created On :   25 May 2022 9:09 PM IST

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